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EPFO News: PF ट्रस्ट्स के लिए बड़ा मौका, एमनेस्टी स्कीम लागू; जानें आवेदन की लास्‍ट डेट और पात्रता
EPFO News: PF ट्रस्ट्स के लिए बड़ा मौका, एमनेस्टी स्कीम लागू; जानें आवेदन की लास्‍ट डेट और पात्रता

EPFO News: PF ट्रस्ट्स के लिए बड़ा मौका, एमनेस्टी स्कीम लागू; जानें आवेदन की लास्‍ट डेट और पात्रता

EPFO News: श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एमनेस्टी स्कीम, 2026 शुरू की है। यह स्कीम उन कंपनियों को एक बार का मौका देगी जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त छूट वाले प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट चलाती हैं। ताकि वे अपना स्टेटस रेगुलर कर सकें।

पीआईबी के अनुसार, एम्प्लॉयर्स, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता को इस स्कीम पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, जो 6 महीने तक खुली रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत मान्यता केवल उन प्रोविडेंट फंड को मिलेगी जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान एक्ट, 1952 के सेक्शन 17 के तहत छूट मिली है।

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EPFO News: 6 महीने के भीतर करें आवेदन

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पीआईबी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। स्कीम 29 जून, 2026 को नोटिफाई की गई है।

EPFO News: ये कंपनियां कर सकेंगी अप्‍लाई

कैटेगरी–I: वे कंपनियां जो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रस्ट रेगुलराइजेशन चाहती हैं। जिन्होंने पहले ही अन-एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर कम्प्लायंस शुरू कर दिया है। इसके अलावा अन-एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर आगे कम्प्लायंस का ऑप्शन चुन रही हैं।

कैटेगरी–II: वे कंपनियां जो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रस्ट रेगुलराइजेशन चाहती हैं और कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर काम करना जारी रखना चाहती हैं।

EPFO News: इन्‍हें मिली राहत

पिछली तारीख से रेगुलराइजेशन: ट्रस्ट की शुरुआत से लेकर तय कट-ऑफ तारीख तक छूट का स्टेटस और ट्रस्ट की पहचान दी जाएगी।कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत जरूरतों में छूट: कम से कम कर्मचारियों की संख्या और कॉर्पस साइज के नियमों में छूट दी गई है। 3 साल पहले का कम्प्लायंस नियम पूरा माना जाएगा।

कानूनी कार्रवाई में कमी: बकाया, नुकसान और ब्याज के लिए पेंडिंग असेसमेंट वापस ले लिए जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। बशर्ते मेंबर अकाउंट्स को कानूनी दरों के बराबर या उससे बेहतर ब्याज और कंट्रीब्यूशन मिले हों। पिछले फाइनल ऑर्डर को शुरू से ही अमान्य माना जाएगा।

EPFO News: आवेदन के साथ ऑडिट रिपोर्ट जरूरी

जानकारी के अनुसार, यहां आपको आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा EPF अधिकारियों द्वारा निर्देशित विशेष ऑडिट को तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा। पात्र प्रतिष्ठान आवेदन की इच्छा संबंधित ई-मेल rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी दर्ज करा सकते हैं।

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