EPFO Amnesty Scheme 2026: PF ट्रस्ट के लिए सुनहरा मौका! कैसे करें अप्लाई? समझें एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया, डॉक्यूमेंट और बेनेफिट्स
EPFO Amnesty Scheme 2026: केंद्र सरकार का मकसद हर कर्मचारी को बेहतर सुविधाएं देना है। इसी कड़ी में ही पीएफ का महत्व भी काफी बढ़ जाता है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने EPFO की एमनेस्टी स्कीम, 2026 लॉन्च की है। ये उन कंपनियों के लिए बड़ी राहत है जो पीएफ ट्रस्ट के लिए आगे आना चाहती हैं।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त छूट वाले प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को अपना स्टेटस रेगुलर करने का एक बार का मौका देती है।एम्प्लॉयर्स, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता को इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। EPFO Amnesty Scheme 2026 केवल 6 महीने तक खुली रहेगी। आइए जानते हैं छूट वाले PF ट्रस्ट के लिए सुनहरा मौका! कैसे करें अप्लाई? समझें एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया, डॉक्यूमेंट और बेनेफिट्स।
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EPFO Amnesty Scheme 2026: 6 महीने के लिए खुली है स्कीम
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लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की ओर से शुरू की गई यह स्कीम 6 महीने के लिए खुली रहेगी। ऐसे में प्रोविडेंट फंड बॉडी ने एम्प्लॉयर्स, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से “इस स्कीम पर ध्यान देने” के लिए कहा है।
EPFO Amnesty Scheme 2026: कैसे मिलेगी रेगुलराइजेशन से मदद?
जानकारी के अनुसार, एमनेस्टी स्कीम से PF ट्रस्ट और उनके मेंबर्स को फायदा होगा, जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं। EPFO के मुताबिक, एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट का रेगुलराइजेशन इन वजहों से अनिवार्य हो गया है।
- फाइनेंस एक्ट, 2026 ने मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड को कंट्रोल करने वाले इनकम टैक्स फ्रेमवर्क को एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड और मिस प्रोविजंस एक्ट, 1952 के कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के साथ अलाइन किया है।
- इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत मान्यता सिर्फ उन प्रोविडेंट फंड्स को मिलेगी जिन्हें एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड और मिस प्रोविजंस एक्ट, 1952 के सेक्शन 17 के तहत एग्जेम्प्शन मिला है।
- EPFO के मुताबिक, नई स्कीम अनरेगुलराइज्ड जगहों को EPF एक्ट के सेक्शन 17 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के सेक्शन 143 के तहत पिछली तारीख से एमनेस्टी देगी।
EPFO Amnesty Scheme 2026: एमनेस्टी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
ऐसी कंपनिया जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रही हैं, लेकिन जिनके पास सरकार से कोई फॉर्मल छूट का नोटिफिकेशन नहीं है, वे नई स्कीम के तहत एमनेस्टी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नीचे दी गई कैटेगरी की कंपनिया अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
- कैटेगरी–I: वे कंपनियां जो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रस्ट रेगुलराइजेशन चाहती हैं। जिन्होंने पहले ही अन-एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर कम्प्लायंस शुरू कर दिया है। या अन-एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर पोटेंशियल कम्प्लायंस का ऑप्शन चुन रही हैं।
- कैटेगरी–II: वे कंपनियां जो रेट्रोस्पेक्टिव ट्रस्ट रेगुलराइजेशन चाहती हैं। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत एग्जेम्प्टेड कंपनियों के तौर पर काम करना जारी रखना चाहती हैं।
EPFO Amnesty Scheme 2026: स्कीम के फायदे क्या हैं?
प्रोविडेंट फंड बॉडी ने नई एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट वाले ट्रस्ट के लिए ये फायदे बताए हैं।
- पिछली तारीख से रेगुलराइजेशन: छूट का स्टेटस और ट्रस्ट की पहचान ट्रस्ट की शुरुआत से लेकर तय कट-ऑफ तारीख तक दी जाएगी।
- कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत जरूरतों में छूट: कम से कम कर्मचारियों की संख्या और कॉर्पस साइज के नियमों में छूट। 3 साल पहले का कम्प्लायंस नियम पूरा माना जाएगा।
- कानूनी कार्रवाई में कमी: बकाया, नुकसान और ब्याज के लिए पेंडिंग असेसमेंट वापस ले लिए जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। बशर्ते मेंबर अकाउंट को कानूनी दरों के बराबर या उससे बेहतर ब्याज और कंट्रीब्यूशन मिले हों। पिछले फाइनल ऑर्डर को शुरू से ही अमान्य माना जाएगा।
कैसे करें अप्लाई?
- ऐसी एलिजिबल कंपनियां ईमेल के जरिये संबंधित रीजनल ऑफिस में एक फॉर्मल एप्लीकेशन जमा कर सकती हैं। वे स्कीम का फायदा उठाने की इच्छा दिखाते हुए अपनी दिलचस्पी rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी मेल कर सकते हैं।
- एमनेस्टी स्कीम के लिए चुने जाने के लिए, किसी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा, EPF अधिकारियों द्वारा बताए गए स्पेशल/कम्प्लायंस ऑडिट भी एप्लीकेशन के 3 महीने के अंदर पूरे होने चाहिए।

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