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New FPI Rules: SEBI ने FPI के लिए बदला नियम, अब रुपये में देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस
New FPI Rules: SEBI ने FPI के लिए बदला नियम, अब रुपये में देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

New FPI Rules: SEBI ने FPI के लिए बदला नियम, अब रुपये में देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

New FPI Rules : कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स (FVCI) के लिए रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब तक यह फीस अमेरिकी डॉलर (USD) में ली जाती थी, लेकिन अब इसे भारतीय रुपये (INR) में लिया जाएगा। SEBI ने इस बदलाव को लागू करने के लिए FPI से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।

नए नियम छह महीने बाद लागू किए जाएंगे। SEBI की ओर से 3 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी-I FPI और FVCI के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को 2,500 अमेरिकी डॉलर से बदलकर 2.3 लाख रुपये कर दिया गया है।

कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म में बदलाव

इसके अलावा SEBI ने FPI रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म में भी बदलाव किया है। अब आवेदक को जन्म तिथि (Date of Birth) या कंपनी की स्थापना की तारीख (Date of Incorporation) की जानकारी देनी होगी। इससे PAN अलॉटमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि डिजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (DDPs) को रजिस्ट्रेशन फीस जमा होने के बाद उसे 5 वर्किंग डे के भीतर SEBI को रुपये में भेजना होगा। SEBI का मानना है कि इस बदलाव से शुल्क भुगतान प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी तथा विदेशी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में आसानी होगी।

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