PF withdrawals housing needs : घर खरीदने, बनवाने या उसकी मरम्मत करवाने और होम लोन चुकाने के लिए कब और कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
PF withdrawals housing needs : अगर आप नौकरीपेशा हैं और लंबे समय से किसी ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं और अब घर खरीदने, नया मकान बनवाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत कराने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। EPF Scheme 2026 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ एडवांस निकासी के नियमों को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया है।
अब घर से जुड़ी अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग नियम याद रखने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने सभी हाउसिंग संबंधी निकासी को एक ही ‘हाउसिंग नीड्स’ कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इतना ही नहीं, सदस्य अपनी पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार हाउसिंग एडवांस का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, कब और कितनी राशि निकाली जा सकेगी, यह EPF Scheme 2026 के तहत तय पात्रता और संबंधित शर्तों पर निर्भर करेगा।
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EPF एडवांस के नियमों में क्या बदला?
EPFO ने EPF Scheme 2026 के तहत पीएफ एडवांस निकासी से जुड़े 13 अलग-अलग और जटिल प्रावधानों को घटाकर सिर्फ तीन आसान श्रेणियों में बदल दिया है। नई तीन कैटेगरी हैं
- जरूरी जरूरतें (Essential Needs) जैसे इलाज, शिक्षा, शादी आदि
- हाउसिंग जरूरतें (Housing Needs) जैसे घर खरीदने, बनवाने, होम लोन चुकाने या मौजूदा घर की मरम्मत यानी रेनोवेशन
- विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances) जैसे अचानक मुकदमा लड़ने के लिए फंड की जरूरत या अन्य विशेष जरूरतें
इस बदलाव का मकसद निकासी की प्रक्रिया को सरल और कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।
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हाउसिंग कैटेगरी में किन कामों के लिए निकाल सकते हैं PF?
अब घर से जुड़े लगभग सभी कामों के लिए नए रूल के तहत एक कैटेगरी लागू होगा। सदस्य EPF एडवांस का इस्तेमाल इन जरूरतों के लिए कर सकते हैं –
- प्लॉट खरीदने के लिए
- फ्लैट या मकान खरीदने के लिए
- नया घर बनवाने के लिए
- होम लोन का भुगतान करने के लिए
- घर की मरम्मत, रेनोवेशन या सुधार के लिए
कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा?
नए रूल के तहत हाउसिंग जरूरतों के लिए सदस्य पूरे EPF मेंबरशिप यानी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस निकासी कर सकते हैं। पहले अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते थे, लेकिन अब सभी को एक ही फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया गया है।
कब निकाल सकते हैं पैसा?
EPFO के नए रूल के मुताबिक, यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 12 महीने तक EPF में योगदान दिया है, तो वह तय नियमों के तहत एडवांस निकासी के लिए आवेदन कर सकता है।
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद सदस्य अपने कुल EPF बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकाल सकते हैं।
इस कुल बैलेंस में शामिल होंगे
- कर्मचारी का कॉन्ट्रिब्यूशन
- कंपनी यानी एंप्लायर का कॉन्ट्रिब्यूशन (3.67 फीसदी हिस्सा, जो EPF खाते में हर महीने कंपनी की ओर से जमा किया जाता है)
- दोनों पर मिला ब्याज
एक जरूरी सवाल यह है कि क्या हर EPF मेंबर 75% तक पैसा निकाल सकता है? जवाब है नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दरअसल यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ 75% मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी हर परिस्थिति में अपने पीएफ का 75% निकाल सकेगा। वास्तविक निकासी इस बात पर निर्भर करेगी कि –
- पैसा किस उद्देश्य के लिए निकाला जा रहा है।
- संबंधित कैटेगरी के लिए EPF Scheme 2026 में क्या नियम और शर्तें हैं।
- सदस्य उस निकासी के लिए एलिजिबल (Eligible) है या नहीं।
इसके अलावा नए रूल के तहत दो और कैटेगरी भी बनाई गई है। जिसमें अलग-अलग कारण के लिए निकासी लिमिट अलग-अलग है। सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए, चाहें खुद के इलाज या परिवार के सदस्य के लिए इलाज कराने के मामले में कई बार निकासी संभव है। नीचे पूरा ब्योरा समझें।
आवश्यक जरूरत के लिए
बीमारी के लिए निकासी पर कोई सीमा नहीं : EPF सदस्य स्वयं या परिवार के इलाज के लिए खाते से एडवांस निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है। जरूरत पड़ने पर सदस्य कई बार आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा के लिए 10 बार तक निकाल सकते हैं पैसा : उच्च शिक्षा या बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए EPF खाते से आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
शादी के लिए 5 बार निकासी की अनुमति : स्वयं, बेटे-बेटी, भाई-बहन या परिवार के अन्य पात्र सदस्यों की शादी के लिए EPF एडवांस लिया जा सकता है। इसके लिए सदस्य पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार निकासी कर सकते हैं।
विशेष परिस्थितियों के लिए
EPF Scheme 2026 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें EPF बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाता है, कोई सदस्य एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार EPF एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।
पीएफ निकासी रूल एक नजर में समझें
| उद्देश्य | निकासी की सीमा |
| बीमारी (स्वयं/परिवार) | कोई सीमा नहीं है |
| शिक्षा | नौकरी के दौरान 10 बार तक |
| शादी | नौकरी के दौरान 5 बार तक |
| घर खरीदना/निर्माण/लोन चुकाना/मरम्मत | नौकरी के दौरान 5 बार तक |
| विशेष परिस्थितियां | एक वित्तीय वर्ष में 2 बार तक |
12 महीने बाद 75% तक राशि निकालने की सुविधा
EPF Scheme 2026 के नियमों के अनुसार EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान सहित ब्याज के साथ जमा कुल EPF बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं, बशर्ते संबंधित श्रेणी की पात्रता शर्तें पूरी होती हों।

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