कंपनियों को झटका, बगल के पेट्रोल पंप पर तेल के लिए नहीं लग सकते कार की लाइन में, 90 दिनों तक लगी रोक
No oil for bulk users on Retail Pumps: रिटेल पंप्स पर तेल की बिक्री में तेज उछाल के चलते सरकार ने यहां से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। अब इन बल्क यूजर्स को तेल बल्क सेल प्वाइंट्स से ही खरीदना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश 11 जून को जारी किया। शुरुआत में यह रोक 90 दिनों तक जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर नए आदेश के जरिए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय ने “मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026” जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक यह अस्थायी रोक पेट्रोल और डीजल की समान उपलब्धता बनाए रखने, जमाखोरी और अवैध हेराफेरी रोकने, और पूरे देश में लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ‘एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट’ के तहत सजा हो सकती है।
रिटेल पंप्स पर तेल क्यों खरीदने लगे थोक ग्राहक?
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट्स के जरिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री में असामान्य तेजी आई। मंत्रालय का कहना है कि यह इस कारण हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स रिटेल और बल्क सेल में भाव के भारी अंतर का फायदा उठाने के लिए रिटेल पंप्स से तेल खरीदने लगे। यह अंतर कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली में एक लीटर डीजल का भाव रिटेल पंप पर ₹95.20 और बल्क प्वाइंट पर ₹134.50 है। यह फर्क तब और बढ़ गया, जब तेल बेचने वाली सरकारी कंपनियों ने पश्चिमी एशिया में युद्ध के माहौल में लागत बढ़ने के बावजूद आम लोगों को राहत देने के लिए रिटेल भाव कम रखा तो दूसरी तरफ टेलीकॉम टावर्स और इंडस्ट्रीज जैसे बल्क कंज्यूमर्स को मार्केट से जुड़े भाव पर डीजल खरीदना पड़ता है।
एक गाड़ी- एक ग्राहक, एक दिन में मिलेगा अधिकतम 200 लीटर तेल
मंत्रालय का कहना है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात ने इंटरनेशनल पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर असर डाला है और ऐसे हालात में देश के कुछ हिस्सों में बल्क यूजर्स रिटेल आउटलेट्स पर तेल खरीद रहे हैं जिससे इनकी बिक्री असामान्य रूप से बढ़ गई। सरकार के आदेश के बाद अब रिटेल आउटलेट्स पर सिर्फ गाड़ियों के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन से मंज़ूरी मिले कंटेनरों को ही तेल मिल सकेगा। रिटेल में डीजल की खरीद सीमा एक ग्राहक या एक गाड़ी पर हर दिन 200 लीटर तय की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस तरह खरीदे गए डीजल को दोबारा बेचा नहीं जा सकता।
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