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ESI Scheme: दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर भी आप उठा सकेंगे ESI कवरेज का लाभ, बस समय पर पूरे करने होंगे ये जरूरी काम
ESI Scheme: दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर भी आप उठा सकेंगे ESI कवरेज का लाभ, बस समय पर पूरे करने होंगे ये जरूरी काम

ESI Scheme: दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर भी आप उठा सकेंगे ESI कवरेज का लाभ, बस समय पर पूरे करने होंगे ये जरूरी काम

ESI Scheme: रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले निर्माण श्रमिकों यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या जगह बदलने के साथ उनके रजिस्ट्रेशन और ESI करवेज का लाभ भी छूट जाएगा? कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्टर के जरिए इस सवाल का जवाब दिया है। पोस्टर के मुताबिक, राज्य बदलने के बाद भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ESI बेनिफिट जारी रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिस राज्य में वे अब काम करने या रहने गए हैं, वहां के संबंधित पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।

ESIC के पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि निर्माण श्रमिकों को दूसरे राज्य में जाने के बाद गंतव्य राज्य के पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करना जरूरी है। इससे उनके रजिस्ट्रेशन और कल्याणकारी लाभों की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मिसाल के लिए, मान लीजिए कि किसी निर्माण श्रमिक ने बिहार में अपना पंजीकरण कराया था। बाद में रोजगार की तलाश में वह हरियाणा चला गया। ऐसे में उसे हरियाणा के संबंधित पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए, ताकि उसके पंजीकरण और लाभों की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल सके।

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