IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन दोषी करार
दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया।
कोर्ट का बड़ा फैसला
अदालत ने फिलहाल केवल फैसला सुनाया है। ताहिर हुसैन को कितनी सजा मिलेगी, इसका ऐलान आगे की सुनवाई के बाद किया जाएगा। यह मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। दंगों के बाद आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से मिला था, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला।
दिल्ली दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी। इसके बाद दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा 10 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने हत्या, दंगा, गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने, अपहरण, हिंसा के लिए उकसाने, लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने, सार्वजनिक अशांति फैलाने, सबूत मिटाने, आगजनी, आपराधिक साजिश और समान इरादे जैसी कई धाराओं में मामला दर्ज किया। अदालत ने अपने फैसले में अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन को जिम्मेदार माना। हालांकि, अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120बी) का आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए इस आरोप से उन्हें बरी कर दिया गया।
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