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ITR Filing 2026: एक से ज्यादा कंपनी में किया काम? जानिए ITR में सभी कंपनियों की सैलरी कैसे दिखाएं
ITR Filing 2026: एक से ज्यादा कंपनी में किया काम? जानिए ITR में सभी कंपनियों की सैलरी कैसे दिखाएं

ITR Filing 2026: एक से ज्यादा कंपनी में किया काम? जानिए ITR में सभी कंपनियों की सैलरी कैसे दिखाएं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नौकरी बदली है और एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो ITR भरते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे कर्मचारियों को अपनी सभी कंपनियों से मिली सैलरी की जानकारी रिटर्न में शामिल करनी होगी। अगर सिर्फ मौजूदा कंपनी की सैलरी दिखाई गई, तो टैक्स की गलत गणना हो सकती है और बाद में आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। आइए जानते हैं नौकरी बदलने वालों को ITR भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. सभी कंपनियों की सैलरी जोड़ें

अगर आपने एक साल में दो या उससे ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो सभी कंपनियों से मिली सैलरी को जोड़कर ITR में दर्ज करें। केवल आखिरी कंपनी की सैलरी भरने की गलती न करें।

2. सभी कंपनियों से Form 16 लें

हर कंपनी अलग-अलग Form 16 जारी करती है। ITR भरने से पहले सभी कंपनियों से Form 16 जरूर लें। अगर किसी कंपनी ने अभी तक Form 16 नहीं दिया है, तो उनसे जल्द जारी करने का अनुरोध करें।

3. Form 16 क्या है?

Form 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स कटौती (TDS), टैक्स छूट और आयकर विभाग में जमा किए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। ITR भरने में यही सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है।

यह भी पढ़े:ITR Filing 2026: क्या है Form 26AS, रिटर्न भरने से पहले क्यों है जरूरी? देखें डाउनलोड करने का आसान तरीका

4. सभी Form 16 का TDS जोड़ें

ITR भरते समय सभी कंपनियों द्वारा काटे गए TDS को शामिल करें। इससे आपको टैक्स का सही लाभ मिलेगा और बाद में कोई परेशानी नहीं होगी।

5. Form 26AS और AIS से मिलान करें

रिटर्न भरने से पहले अपने सभी Form में भरे TDS का मिलान Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) से जरूर करें। अगर कोई अंतर दिखे तो पहले उसे ठीक कर लें।

6. Form 12B नहीं दिया तो देना पड़ सकता है अतिरिक्त टैक्स

अगर नौकरी बदलते समय आपने नई कंपनी को Form 12B के जरिए पिछली नौकरी की सैलरी की जानकारी नहीं दी थी, तो हो सकता है आपकी नई कंपनी ने कम TDS काटा हो। ऐसी स्थिति में ITR भरते समय आपको बचा हुआ टैक्स और उस पर लागू ब्याज भी देना पड़ सकता है।

7. प्री-फिल्ड जानकारी जरूर जांचें

आयकर पोर्टल पर पहले से भरी गई सैलरी की जानकारी को बिना जांचे स्वीकार न करें। उसे अपने Form 16 से मिलाएं और जरूरत पड़ने पर सही जानकारी अपडेट करने के बाद ही ITR जमा करें।

अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो रिटर्न भरने से पहले सभी सैलरी और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें।

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